Night Curfew Maharashtra - सरकार ने बनाए नए नियमों का पालन करना जरूरी है

         Night Curfew Maharashtra - कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया है। इसीके साथ ओमिक्रोन वेरिएंट से पीड़ित कई मरीज भी अस्पताल में भर्ती हो रहे है, इसी वजह से पूरी दुनिया चिंताग्रस्त है। इसीलिए सरकार ने फिर से एक बड़ा और जरूरती फैसला लिया है। दिन भर दिन बढ़ते मरीजों कि संख्या देखकर नाइट कर्फ्यू इन महाराष्ट्र याने कि अब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यदि हम सभी इन नियमों का अच्छे तरह से पालन करते है, तो हि हम इस वायरस से छुटकारा पा सकते है। राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।  मध्यरात्रि से प्रदेश में सख्त निर्बंध लगा दी जाएंगी।        राज्य ने अब एक दिन का कर्फ्यू लगा दिया है। एक दिन में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते। रात में केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। नए नियमों के मुताबिक स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे। सैलून रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा।  मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, किले, संग्रहालय, स्नान पर्यटन केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे। यह खुलेगा - थिएटर और सिनेमाघर 50% क्षमता पर खुले रहेंगे - राज्य में होटल और रेस्तरां रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे और दिन में 50% क्षमता पर खुले रहेंगे।       होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता से संचालित करने की अनुमति है। - हेयर कटिंग सैलून 50% क्षमता पर चल रहा होगा - विवाह के मामले में, चाहे वह सीमित स्थान हो या जमीन, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 व्यक्तियों तक सीमित होगी। किसी भी सभा या कार्यक्रम के मामले में, चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक हो। चाहे सीमित हो या खुला, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 व्यक्तियों तक सीमित होगी। - अंत्येष्टि के मामले में अधिकतम 20 व्यक्तियों की संख्या सीमित होगी सैलून रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। दिन के दौरान 50% क्षमता जारी रहेगी।       शॉपिंग मॉल रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहे। दिन के दौरान 50% क्षमता पर जारी रहेगा। केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने दोनों टीकाकरण पूरा कर लिया है। - कार्यालयों को चौबीसों घंटे खुला रखने और विभिन्न शिफ्टों में काम करने के निर्देश. ताकि ऑफिस में भीड़ न लगे। - हवाई अड्डे, ट्रेन, बस से टिकट प्राप्त करने वालों को ही यात्रा करने की अनुमति है।         
Share This Article
You Might Read: लेखिका बैदेही प्रियंका यादव (Baidehi Priyanka Yadav), शब्दों से समाज की आत्मा को गढ़ती एक सशक्त लेखिका

Leave a Comment