उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जबरन धर्मांतरण, जिसे ‘ लव जिहाद ‘ के नाम से जाना जाता है, पर नए अध्यादेश के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है ।
शनिवार की रात देवरनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। देवनिया थाना अंतर्गत शरीफ नगर गांव निवासी टीकाराम ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके गांव का एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है और अब उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहा है। इस मामले में धारा 504/506 आईपीसी और ‘विधी विध धर्म परिवर्तन अधिष्ठान’ (धर्मांतरण विरोधी कानून) की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने पीड़िता के पिता से शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। देवरनिया गांव के निवासी उवेस अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसने कथित तौर पर पढ़ाई के दौरान उसकी बेटी से दोस्ती की । अब वह आदमी लड़की को धर्मांतरण कराने और उससे शादी करने का दबाव बना रहा है।
24 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जिसमें ‘ लव जिहाद ‘ से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रस्ताव किया गया था । नए कानून में एक प्रावधान भी है जिसके तहत अगर कोई अपने मूल धर्म में लौटता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा।