महाराष्ट्र की एक अदालत ने शनिवार को उपलब्ध कराए गए आदेश के अनुसार ठाणे जिले में अवैध रूप से रहने के लिए बांग्लादेश के दो नागरिकों को दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
मारूप मुजुबी शेख और अली कलाम शेख के रूप में पहचाने जाने वाले दोषियों को ठाणे सहायक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने दो जनवरी को विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों और काशीमीरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया कि वे अपनी सजा समाप्त होने पर दोनों को बांग्लादेश निर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ।