आयकर विभाग पहले की तुलना में अब अधिक जागरूक प्रतीत होता है. आपको बता दें कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी लेकिन यदि आपने अभी तक अपना आइटीआर नहीं भरा है तो आज रात 31 दिसंबर 2019 तक आप इसे भर दें अन्यथा आपको 5000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है.
आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 234 एफ के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5,000 रुपये तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी.
आखिर क्या है आइटीआर (ITR)
साल में एक बार आपको एक आईटीआर (ITR) फॉर्म में सरकार को आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में ब्यौरा देना होता है इसे आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न या ITR) कहते हैं.